23 महीने पहले गिरफ्तार हुए पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, जाने क्या है पूरी खबर

Sidhdhiki Kappan
बता दें कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दायर मामले में सुप्रीमकोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है | बता दें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि लगता है कि अभी आरोप तय होने के चरण तक भी मामला नहीं पहुंच पाया है | तब सुप्रीमकोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देते हुए कहा है कि वे कोर्ट और पुलिस को जानकारी दिए बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते |

पत्रकार सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा
सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की | इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताते हुए कुछ निर्देश दिए हैं और कहा है कि पुलिस को जानकारी दिए बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते | बता दें हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था? या कोई ऐसी सामग्री मिली, जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था |
बता दें कि पत्रकार कप्पन समेत चार लोगों को यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और इस पर पुलिस का कहना था कि कप्पन कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जोकि एक आतंकी संगठन है, से जुड़े हैं | वे हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश रचने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसपर कप्पन का कहना था कि हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप-मर्डर के बाद घटनास्थल पर मामले को कवर करने जा रहे थे | कप्पन आईपीसी की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124ए (देशद्रोह), 120बी (साजिश), यूएपीए के तहत जेल में बंद थे | अपने बचाव में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने जमानत याचिका दायर की थी |