Back Seat Belt: कार ड्राइवरों के लिए नया रूल लागू, जल्दी जाने वर्ना 1 हजार देना पड़ेगा जुर्माना

new traffic rule 2022
Back Seat Belt- दिल्ली में कार ड्राइवरों के लिए एक नया रूल आया है जिसमे पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना अब जरुरी होगा | दरअसल केंद्र सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों के चलते चार पाहियां वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर नियम काफी सख्त कर दिए हैं | यात्रियों की सुरक्षा को अहम मानते हुए इनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अब पीछे वाली सीट पर भी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा | सड़क सुरक्षा नियमों के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को पीछे की सीट बेल्ट का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान के तहत जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा | दरअसल केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योकि सड़क दुर्घटना में 4 सितंबर को टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी | बतादें साइरस मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहना हुआ था | इस वजह से उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई |

केंद्र सरकार का ट्रैफिक नियम को लेकर अहम फैसला
बढ़ते सड़क हादसों के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले से ही सीट बेल्ट पहनने के महत्व को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चला रही थी | इसके लिए दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अधिक गति न करने और हमेशा सीट बेल्ट पहनने का आग्रह करने की बात ट्विटर पर कहते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया | इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हालांकि पिछली सीट के यात्रियों के लिए (Back Seat Belt) सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन गंभीरता से हीं करते हैं | इस बात की गम्बीरता को समझते हुए गडकरी ने कहा कि अपराधियों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई यात्री पिछली सीट पर बैठकर सीटबेल्ट नहीं लगाएगा तो | उन्होंने मंत्रालय वाहन निर्माताओं को भी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम देना होगा |

सड़क नियमों का उल्लघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा
दिल्ली पुलिस ने नियमों को सुनिश्चित करने के लिए मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर चेकिंग से शुरुआत करके पहले दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर में 17 चालान किए और उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया | दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ”मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी के तहत” सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ड्राइव के दौरान लगभग 17 चालान किए |