Ola, Uber की कैब्स में (back seat belt)रियर सीटबेल्ट ना लगाने वालों की अब खैर नहीं, आया बड़ा नियम

Back Seat Belt Challan Rule
back seat belt: आए दिन बढ़ते यातायात के कारण एक्सीडेंट की कोई न कोई खबर सुनने को मिलती ही रहती है इसी बीच पिछले दिनों टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री Cyrus Mistry की उनकी मर्सिडीज कार के डिवाइडर से टकराने के कारण दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी । ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि वह पिछली सीट पर बैठे थे लेकिन उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी थी । अगर शायद साइरस अपनी सीटबेल्ट लगाए होते तो उनकी जान बच सकती थी | रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दुर्घटना का जायजा लिया था और उस पर कहा है कि रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव जरूरी है । उनका कहना था, “लोग ऐसा सोचते हैं कि पिछली सीट पर बैठने वालों को सीटबेल्ट की जरूरत नहीं है लेकिन उन लोगों की यह सोच एक बड़ी समस्या है” । और कहा लोगों की इस सोच पर रोकथाम लगाना बेहद जरुरी हैं |

हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा सीटबेल्ट लगाना बेहद जरुरी
नितिन गडकरी कहते हैं कि फ्रंट और बैक दोनों सीट्स पर बैठने वाले लोगों का सीट बेल्ट लगाना बेहद जरुरी है । इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैंने चार मुख्यमंत्रियों की कारों में यात्रा की है । मैं फ्रंट सीट पर था और मैंने गौर किया कि एक क्लिप है जिससे बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म नहीं बजता । मैंने इस तरह के क्लिप्स पर बैन लगा दिया है और जो कंपनियां ऐप के जरिए कैब सर्विसेज देती हैं जैसे Ola और Uber को भी अपने ड्राइवर्स को निर्देश देने के लिए कहा है |

OLA और UBER को दिए निर्देश
इस पर दोनों कंपनियों ने भारत में अपने ड्राइवर्स को बैकसीट पर सीटबेल्ट के काम करने और पैसेंजर्स को इसके इस्तेमाल में परेशानी नहीं होने को पक्का करने के लिए कहा है । हाल ही में एक बड़े कारोबारी की महाराष्ट्र में पालघर के निकट सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद केंद्र सरकार इस घटना को ध्यान में रखकर रियर सीटबेल्ट को लेकर बेहत सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अगर कोई भी कार में सफर करने वाला यात्री इसका पालन नहीं करेगा तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी के तहत जुर्माने के साथ उचित कार्यवाही भी होगी |