Breast/Human Milk: भारत में ‘मां का दूध’ बेचने पर लगी रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश, लगाया बैन

Breast/Human Milk
Breast/Human Milk: इस आधुनिक समय में ऐसा कुछ नहीं है जिसे बेचा नहीं जा रहा है। अब तो इस देश में पानी की ब्रिकी भी बड़ी ही तेजी के साथ होने लगी है। पानी ही क्या अब लोग मां के दूध को बेचने में ही परहेज नहीं कर रहे हैं। भारत में एशिया की ऐसी ही इकलौती कंपनी है, जहां मां का दूध आसानी के साथ बेचा जा रहा है। यह कंपनी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी नियोलैक्टा लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड (Neolacta Lifesciences Pvt Ltd.) के नाम से पहचानी जाती है। जिसकी रोकथाम के लिए काफी विरोध भी जताया गया है।

लगातार हो रहे विरोध के चलते अब एक्टिविस्ट्स द्वारा मां के दूध के व्यापार पर आपत्ति जताने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। हालांकि, एक एफएसएसएआई निरीक्षण से पता चला है कि कंपनी नवंबर 2021 में अपने उत्पाद ‘नारीक्षीरा’ (मां का दूध) के लिए आयुष लाइसेंस प्राप्त करके यह दूध बेचना जारी रखे हुए है।
अब सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देश के तहत ‘मां का दूध’(Breast/Human Milk) बेचने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब जो लोग दूध से बने उत्पादों (Milk or Dairy Products) के नाम पर इस तरह के प्रोडक्ट की बिक्री करते हुए पाये जाएंगे तो उस कंपनी का लाइसेंस तुंरत रद्द कर दिया जाएगा, इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी सरकार ने दे दिए हैं। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में ‘मां के दूध’ को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Breast/Human Milk: सरकार इस मामले में सख्त
सरकार ने Breast Milk का व्यापार करने वाली हर कपंनी के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि एफएसएसएआई लाइसेंस (FSSAI license) के तहत दूध या डेयरी उत्पादों के नाम पर ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री करने वालों की किसी भी तरह की खबर मिलती है, तो ऐसे मामले में स्टॉक्स की जब्ती के साथ लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही अन्य सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. FSS Act 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे एफबीओ (Food Business Operators) के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी
Breast/Human Milk: स्टॉक कर लिया जाएगा जब्त, होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही
सरकार ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि ब्रेस्ट मिल्क बेचना अवैध माना जायेगा और ऐसी कम्पनियों की लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया के साथ ही स्टॉक भी जब्त कर लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि एफएसएस एक्ट-2006 के तहत और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों/उपनियमों के अनुसार ह्यूमन मिल्क बेच रही कम्पनियों, एफबीओ(फ़ूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।